बिहार में एसआईआर पर फिलहाल कोई रोक नहीं
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए बिहार में वोटर लिस्टों के हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि राशन कार्ड पर विचार नहीं किया जा सकता। यह बहुत बड़े पैमाने पर बना है, फर्जी होने की संभावना अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बात फर्जीबाड़े की है, तो धरती पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसकी नकल नहीं हो सके।
ऐसे में 11 दस्तावेजों के आपके सूचीबद्ध करने का क्या आधार है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार कार्ड और वोटर आईडी को शामिल करने पर विचार करने और मंगलवार सुबह साढ़े दस बजे तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि कल हम सुनवाई करेंगे और बताएंगे कि इस मामले पर विस्तार से सुनवाई कब होगी।
‘अपमान का बदला ले जनता’: SIR विवाद पर Mamata Banerjee का बड़ा बयान
प्रचार बंद, अब सियासत का फैसला बड़े गठबंधन और नेताओं पर निर्भर